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आख़िरकार कल सुबह दरिंदो को फांसी : निर्भया केस

दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा के न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है और कहा है कि वह उसकी विधवा के रूप में जीवन नहीं जी सकती। वही लीगल अधिकारियों के मुताबिक तलाक की अर्जी पेंडिंग होने के बावजूद अक्षय की कल होनेवाली फांसी नहीं टल सकती थी।

निर्भया रेप केस में कल यानी शुक्रवार को चारों दोषियों को फांसी होगी ।पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। वही पटियाला हाई कोर्ट के बाहर निर्भया के दोषियों में से एक अक्षय की पत्नी आज पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर बेहोश हो गईं। अक्षय ने अपनी पत्नी पुनीता से तलाक लेने के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन पुनीता सुनवाई में नहीं पहुंचीं। अब माना जा रहा है कि ये सब फांसी को टालने के लिए किया गया है। उसने बेहोश होने से पहले कहा कि उसे और उसके नाबालिग बेटे को भी फांसी दे दी जाए. अदालत के बाहर चीखते हुए उसने कहा, “मुझे भी न्याय चाहिए. मुझे भी मार दो. मैं जीना नहीं चाहती. मेरा पति निर्दोष है. यह समाज उसके पीछे क्यों पड़ा है।

उसने कहा, “हम इस उम्मीद में जी रहे थे कि हमें न्याय मिलेगा लेकिन पिछले सात साल से हम रोज मर रहे हैं.” सिंह की पत्नी ने खुद को सैंडल से मारना शुरू कर दिया जिसके बाद वकीलों ने उसे समझाया-बुझाया. पीड़िता के परिजन के वकील ने कहा कि दोषियों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए. वकील ने कहा, “अक्षय हमारे समाज का हिस्सा है. अप्राकृतिक मौत से हर किसी को दुख होता है लेकिन अक्षय के साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए.”

वही अक्षय की पत्नी ने तलाक की अर्जी इसलिए लगाई होगी, ताकि फांसी को रोका जा सके।दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में कानूनी राहत पाने के लिए चारों दोषियों की किसी भी अदालत ने कोई याचिका लंबित नहीं है। दोषी अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका पर सुनवाई किए बिना उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पहली दया याचिका पर सुनवाई की गई थी और यह अब सुनवाई के योग्य नहीं है। वही कई तरह के पेंतरे अपनाने के बावजूद भी कोर्ट ने निर्भया रपे केस में सभी दोषियों को कल सुबह साढ़े पांच बजे फांसी का आदेश दे दिया है।

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