रेड जोन में इंदौर, भोपाल, उज्जैन को छोड़कर खुलेंगी शराब दुकानें
• ऑरेंज जोन में केवल ग्रामीण इलाको में खुलेंगी शराब दुकानें
• ग्रीन जोन के शहरी और ग्रामीण इलाकों में होगी शराब की बिक्री
मध्यप्रदेश में शराब और भांग की दुकानों के संचालन के बारे में प्रदेश सरकार ने एक संशोधित आदेश जारी किया है । जिसके तहत मध्यप्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर, उज्जैन में शराब की दुकानें नहीं खोलने का आदेश दिया गया है । वहीं रेड जोन के बाकी जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़ के खंडवा, देवास और ग्वालियर में शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की शराब और भांग की दुकानें खोली जा सकेंगी । वहीं ऑरेंज जोन वाले खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, डिंडोरी, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, विदिशा, मुरैना के ग्रामीण इलाकों में शराब दुकानें खुलेंगी । लॉकडाउन 3 में गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार शहर की सभी दुकानें सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक खुलेंगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा।
