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महरौनी: कोर्ट के आदेश पे हरिजन एक्ट के तहत दों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

महरौनी कोतवाली अंतर्गत ग्राम सिलावान में कुछ माह पहले हुए एक मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दो आरोपियों के विरुद्ध मारपीट और हरिजन एक्ट का मामला दर्ज किया है।

सूचना अनुसार पता चला है कि ग्राम सिलवान निवासी ललित वर्मा पुत्र अखिलेश वर्मा ने शिकायत पत्र में अवगत कराया कि 2 सितंबर 2020 को शाम 7:00 बजे हनुमान मंदिर में कन्या भोजन चल रहा था, तभी कार्यक्रम में उसका छोटा भाई अभिनेश और बहन गिरजा भी गए हुए थे, मौके पर मौजूद कृष्णकांत रिछारिया निवासी सिलवान और अनुराग निवासी ग्राम पठा ने उनको हाथ पकड़ कर बाहर निकाल दिया और जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए अपमानित किया।

घटना के बाद जब आरोपियों के घर पर उलाहना देने के लिए पहुंचे तो आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना 100 नंबर पुलिस को दी गई और कोतवाली पुलिस को भी लिखित तहरीर दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पीड़ित पक्ष द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। कोर्ट के आदेश पर महरौनी पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध हरिजन एक्ट धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।

✍️प्रदुम दुबे

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