कोरोना के बढ़ते संकट के चलते टीकमगढ़ में कल से लॉक डाउन
टीकमगढ़। टीकमगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को एक बहार फिर 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है।
नगरपालिका क्षेत्र, टीकमगढ़ में निरन्तर कोरोना संकमण के प्रकरणों में अप्रत्याशित रूप से हो रही बृद्धि को नियंत्रित किये जाने हेतु तथा आज दिनांक 8.7.2020 को नगर टीकमगढ़ में कोरोना संकमित नये 17 पाये जाने की गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए , नगरपालिका क्षेत्र टीकमगढ़ की संपूर्ण सीमा में नोवोल कोरोना वायरस (COVID – 19) के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से तथा कोरोना वायरस ( COVID – 19 ) की गन्भीर परिस्थिति ज्ञात होने के फलस्वरूप कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा टीकमगढ़ जिले के लिये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किये है :-
👉टीकमगढ़ शहर क्षेत्र में दिनांक 9.7.2020 की प्रातः 5 बजे से बजे दिनांक 11.7.2020 की प्रातः 5 बजे तक ( दो दिवस ) तक टोटल लाॅकडाउन रहेगा।
👉टीकमगढ़ शहर क्षेत्र में सड़कों, गलियों , सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने , खड़े होने, वाहन / यातायात का किसी भी साधन का उपयोग करने तथा उक्त क्षेत्र में समस्त सब्जी, फल , किराना एवं समस्त प्रकार की दुकानों को खोलने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
👉नगरपालिका क्षेत्र टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ में निवासरत रहवासियों को निर्देशित किया जाता है वह अपने घरों पर ही रहें ताकि सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित की जा सके।
उक्त अवधि में निम्नानुसार प्रतिबंध शिथिल रहेंगे
👉शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय संस्था उनमें कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी , अन्य अमला व जसरी सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे अग्निशमन कर्मचारी , जल सेवा , विघुत विभाग , नगर पालिका । पुलिस बल, अर्द्ध सैनिक बल, नगर पालिका क्षेत्र टीकमगढ़ , कार्यपालिक मजिस्ट्रेट , इंटरनेट, डाकतार , टेलीकॉम सर्विस प्रोवाईडर ।
👉 किसी भी तरह की एम्बूलेंस सेवा, मेडीकल की दुकानें एवं शासन द्वारा विहित की गई दुकानें। लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त सरकारी अधिकारी / कर्मचारी।
👉गंभीर मरीज, बैंक सेवायें , पैट्रोल पंप एवं रसोई गैस
👉नगरपालिका क्षेत्र टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ में कन्टेनमेंट जोन के निवासियों को भोजन / राशन , फल , सब्जी , दूध एवं पेयजल पहुँचाने वाला शासकीय अमले के लिए ।
👉नगर पालिका क्षेत्र में पूर्व में जारी किये गये हाथ ठेले के पासधारकों द्वारा , द्वार प्रदाय सेवा के अंतर्गत फल , सब्जी का विक्रय एवं घर – घर जाकर दूध वितरण प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे तक किया जा सकेगा ।
👉राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग में माल के परिवहन में लगे वाहन , रेल्वे स्टेशन एवं अन्य राज्यों से व्यक्तियों के परिवहन हेतु वाहन।
👉प्रात : 5 बजे से 7 बजे तक बस स्टेण्ड टीकमगढ़ से थोक सब्जी एवं फल व्यापारियों द्वारा फुटकर सब्जी , फल हाथ ठेला धारकों को फल सब्जी का वितरण / विकय किया जा सकेगा एवं पूर्व से अनुमति प्राप्त फुटकर सब्जी , फल हाथ ठेला धारकों द्वारा घर – घर जाकर सब्जी , फल का वितरण अपने निर्धारित वार्ड में प्रात : 7 बजे से 11 बजे तक किया जा सकेगा ।
👉पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाया जायेगा। यह आदेश से तत्काल प्रभाव से रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड सहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 की धारा एवं महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
👉यह प्रतिबंधित आदेश दिनांक 9.7.2020 की प्रातः 5 बजे से दिनांक 11.7.2020 की प्रातः 5 बजे तक (दो दिवस) तक प्रभावशील रहेगा ।