इमरान खान
छतरपुर। शहर में एक डाक्टर के कोरोना पॉजीटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने देर रात को एक आवश्यक बैठक बुलाई जिसमें निर्णय लिया कि अब शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा। दूध की दुकाने सुबह 07 से 11 बजे तक और दवाइयों की दुकाने 24 घंटे खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां आगामी तीन दिनों तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।जानकारी के अनुसार छतरपुर एसडीएम, सीएसपी, तहसीलदार, नगर पालिका के अधिकारी और तीनों थाना के टीआई और शहर के गणमान्य नागरिकों की बैठक में यह निर्णय हुआ है।
नगर पालिका छतरपुर का वार्ड क्रमांक 34 कंटेनमेंट एरिया घोषित
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1)(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए नगर पालिका छतरपुर के वार्ड क्रमांक 34 सनसिटी कॉलोनी को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। नगर पालिका छतरपुर के वार्ड क्रमांक 34 के उत्तर पश्चिम मे रमेश सिंह के माकन से दक्षिण पश्चिम मे मोहित अग्रवाल के माकन तक, उत्तर पूर्व मे सुमित खरे के माकन से दक्षिण पूर्व मे एस.के गुप्ता के मकान तक कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। इसी के साथ एसडीएम बी.बी गंगेले को कंटेनमेंट एरिया के इंसीडेंट कमाण्डर के रूप में नियुक्त किया गया है।
कन्टेनमेंट एरिया में सर्विलेंस हेतु दल का गठन किया गया है जिसमें एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही उक्त एरिया के समस्त निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य रहेगा। कंटेनमेंट एरिया में सीएमएचओ द्वारा विशेष रैपिड रिस्पॉस टीम का गठन किया जाएगा।
उक्त क्षेत्र की एण्ट्री एक्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी। समस्त वार्डवार फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एलएचबी एवं सुपरवाईजर टीम वाइज एपीसेंटर से घरों का भ्रमण कर जानकारी नोडल अधिकारी आईडीएसपी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोरोना संक्रमण के पॉजीटिव केस के परिजन/निकट सम्पर्क को होम क्वारेंटाइन कराया जाएगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। इसी के साथ संदिग्ध संक्रमित कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हुए समस्त संबंधितों को होम क्वारेंटाइन कराया जाएगा, जिनको होम क्वारेंटाइन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लिया जाएगा, जब तक की सस्पेक्टेड केस की रिपोर्ट निगेटिव न आ जाए। इंसिडेंट कमाण्डर कंटेनमेंट एरिया का सेनेटाईजेशन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। कंटेनमेंट एरिया में कार्यरत समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे।