मध्य प्रदेश में सियासी घमासान के बीच , ऑपरेशन लोटस के लिए सूत्रधार माने जा रहे भाजपा नेता अब सरकार के निशाने पर हैं। पूर्व मंत्री संजय पाठक की खदानों को न्यायालय के आदेश पर बंद कराने के बाद अब बारी पूर्व गृह मंत्री और खुरई से विधायक भूपेन्द्र सिंह की है। बसपा की निलंबित विधायक रामबाई को चार्टर प्लेन से दिल्ली ले जाने के आरोप भूपेंद्र सिंह पर थे और अब भूपेंद्र सिंह को दिया गया है एक नोटिस
न्यायालय नायाब तहसीलदार परसोरिया तहसील एवं जिला सागर द्वारा भूपेंद्र सिंह पिता अमोल सिंह निवासी बामोरा के विरुद्ध 4 मार्च बुधवार को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें उल्लेख है कि राजस्व निरीक्षक परसोरियाहल्का पटवारी बारछा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि पटवारी हल्का नम्बर 81 के ग्राम चिटाई के शासकीय खसरा नम्बर 2 एवं 3 रकवा क्रमांक 1.70 हैक्टेयर 0.15 हैक्टेयर जो कि राजस्व अभिलेख में क्रमशः बड़ा झाड़ एवं भू-जल मद में दर्ज है, पर आपके द्वारा फेंसिंग लगा कर, फसल बो कर एवं सेड बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जो कि अवैध है एवं मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248(1) के तहत दण्डनीय है। अतः आप कारण दर्शित करें कि क्यो न आपके बिरुद्ध प्रकरण दर्ज कर बिधि अनुसार कार्यवाही करते हुये 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया जाकर उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाये।
जवाब देने के लिये 16 मार्च को पेशी पर बुलावा, कोर्ट ने आदेश दिये हैं कि 16 मार्च को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत करें। अनुपस्थित रहने की स्थिति में विधि अनुसार एकतरफा कार्यवाही करते हुये प्रकरण का निराकरण कर अंतिम आदेश पारित किया जायेगा।