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कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश शमी की वाइफ हसीन जहां के खिलाफ अश्लील पोस्ट हटाए YouTube

दोस्तों भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां के खिलाफ अश्लील पोस्ट के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यूट्यूब को आदेश दिया है कि क्रिकेटर की वाइफ हसीन के खिलाफ अश्लील पोस्ट को तत्काल हटाया जाए। हसीन जहां ने 2019 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी शिकायत थी कि पति मोहम्मद शमी के खिलाफ कानूनी लड़ाई को लेकर उनके और उनकी बेटी के खिलाफ यूट्यूब और फेसबुक पर अश्लील पोस्ट और ट्रोल किया जा रहा है। वहीँ उन्होंने शिकायत में ट्रोलिंग के अलावा धमकाने का आरोप भी लगाया था। इसके बारे में पुलिस का कहना था कि उन्होंने इस बारे में फेसबुक और यूट्यूब को लिखा था। जिसको लेकर फेसबुक ने तो हसीन जहां के खिलाफ पोस्ट को हटा लिए थे, लेकिन यूट्यूब ने ऐसा नहीं किया था। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। उनकी नाबालिग बेटी के लिए भी कई पोस्ट किए गए थे।

इस बारे में हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने फैसला सुनाते हुए कहा- ट्रोल्स की बड़ी संख्या को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करना ‘बेकार’ होगा। यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे अश्लील पोस्ट हटा ले। इतना ही नहीं, कोर्ट का आदेश है कि पति से अलग रह रहीं हसीन जहां के खिलाफ आगे भी इस तरह के कॉन्टेंट यूट्यूब पर न पब्लिश हों।

उल्लेखनीय है कि मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी साल 2014 में हुई थी। इन दोनों की एक बेटी भी है लेकिन शादी के चार साल बाद ही दोनों के बीच विवाद हो गया और वह अब एक दूसरे से अलग रहते हैं। हालांकि शमी अपनी बेटी से मिलने अक्सर जाया करते हैं। शादी से पहले हसीन जहां मॉडलिंग करती थीं। और विवाद के बाद हसीन जहां ने शमी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें घरेलू हिंसा, मारपीट के साथ अवैध संबंध भी शामिल था। इतना ही नहीं हसीन जहां ने दावा किया था कि शमी मैच फिक्सिंग में भी शामिल रह चुके हैं। इस कारण बीसीसीआई ने कुछ महीनों के लिए उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिस्ट भी हटा दिया था लेकिन जांच के बाद ऐसा कुछ नहीं पाया गया और शमी ने एक बार फिर से मैदान पर वापसी कर अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया।

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