राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति- 2020 को लागू कर प्रदेश को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने की क्रान्तिकारी शुरूआत की है। अब वह दिन दूर नहीं, जब फिल्म जगत को हर विषय की फिल्म बनाने के लिए केवल मध्यप्रदेश ही सर्वश्रेष्ठ वेन्यू दिखाई देगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने फिल्म जगत के लिये मध्यप्रदेश के दरवाजे खोलकर फिल्में के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
पर्यटन नीति 2020 लागू कर मध्यप्रदेश को फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनाया जा रहा है। नीति में फिल्मों के लिए प्रदेश को सेंट्रल हब बनाने का भी निर्णय लिया गया है। फिल्म निर्माण के लिये बुनियादी ढाँचा तैयार कर फिल्म निर्माताओं और फिल्मों से जुड़े उद्योगों को निवेश के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रदेश के पर्यटन स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है, जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक फिल्मांकन को प्रोत्साहन मिलेगा।
सलाहकार/साधिकार समिति का गठन
फिल्म पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए स्पष्टीकरण/ व्याख्या विवाद निराकरण के लिये राज्य-स्तरीय समिति प्राधिकृत की गई है। इसमें फिल्म पर्यटन नीति 2020 मूलरूप से पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 को ही हिस्सा है। इसमें क्रियान्व्यन और निगरानी के कार्य को प्राथमिकता दी गई है।
फिल्म सुविधा सेल
मध्यप्रदेश में एक समर्पित फिल्म सुविधा सेल का गठन किया गया है। प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अध्यक्षता में यह सेल फिल्म पर्यटन विकास के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह सेल स्टेक होल्डर्स के साथ फिल्म पर्यटन नीति के क्रियान्वयन, प्रक्रिया निर्धारण, आवेदनों के निराकरण संबंधी समन्वय करेगा तथा फिल्म उद्योग की अद्यतन प्रवृत्तियों के अनुसार नीति संबंधी सुझाव एवं नियामक सुधार के लिए समय-समय पर प्रस्ताव तैयार करेगा।
सिंगल विंडो क्लीयरेंस
मध्य प्रदेश में फिल्मों/धारावाहिकों/वेब सीरिज की शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए वन-प्वाइंट एंट्रेस सिस्टम और समयबद्ध अनुमति तंत्र के लिए ऑनलाईन फिल्म वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है। यह पोर्टल फिल्म पर्यटन नीति के लिये सूचना-प्रसार के एक मंच के रूप में कार्य करेगा। इसमें फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा ऑल लाईन तरीके से वेब पोर्टल तैयार न होने तक ऑफ लाईन आवेदन लिये जायेंगे। अन्य सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित जानकारी भी इस पोर्टल पर मिलेगी।। प्रत्येक जिले में एस.डी.एम.स्तर के अधिकारी को फिल्म पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिये नोडल अधिकारी प्राधिकृत किया जायेगा। नोडल अधिकारी जिला स्तर पर सहयोग और समन्वय भी करेंगे।
प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन सहायता
फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार मनोरंजन उद्योग का विकास कर रही है। इसके अंतर्गत थीम पार्क और सेल्फी प्वाइंट बनाये जा रहे हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय फिल्म समारोह, गोष्ठी और सेमीनार आयोजित किये जायेंगे। देश के प्रमुख फिल्म निर्माताओं के फेम टूअर्स आयोजित किये जायेंगे। प्रदेश के फिल्म शूटिंग स्थलों पर फिल्मांकित की गई फिल्मों और पर्यटन स्थल को पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित कर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
वित्तीय प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने फिल्म पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण के लिये प्रदेश में फिल्मों के अधिक से अधिक फिल्मांकन पर अनुदान के पात्रता मापदंड निर्धारित किये हैं। पहली फिल्म की शूटिंग के लिये अनुदान एक करोड़ रूपये तक अथवा फिल्म की कुल लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, देय होगा। इसके लिये फिल्म के संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में होना जरूरी है। इसी तरह, दूसरी फिल्म के लिये 1 करोड़ 25 लाख रूपये तक या फिल्म की कुल लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, देय होगा। इसके लिये फिल्म के संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में होना जरूरी होगा। इसके अलावा, तीसरी और आगे की फिल्मों के लिये 1 करोड़ 50 लाख रूपये तक या फिल्मों की लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, देय होगा। इसके लिये फिल्म के संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में होना जरूरी होगा। फिल्म पर्यटन नीति में प्रदेश में 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग दिवस वाली फीचर फिल्म के फिल्मांकन में मध्यप्रदेश को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है, ऐसी फिल्म को प्रोत्साहित करने वाली प्रत्येक श्रेणी (प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं आगामी फिल्म) में 50 लाख रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसका निर्णय फिल्म फेसेलिटेशन सेल द्वारा लिया जायेगा। प्रदेश पर आधारित कहानी/स्क्रिप्ट पर फिल्मांकन एवं फिल्म की परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत या 5 करोड़ रूपये, जो भी कम हो, पर विशेष अनुदान दिया जायेगा। अनुदान का निर्णय फिल्म फेसेलिटेशन सेल द्वारा लिया जायेगा। यदि फिल्म निर्माण में मध्यप्रदेश के स्थानीय कलाकारों को काम के अवसर दे रहे है, तो तीन स्तर पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर पर अधिकतम 25 लाख रूपये दिये जायेंगे। इसी तरह, 5 द्वितीय स्तर पर कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कैरेक्टर के कलाकारों के लिए अधिकतम 10 लाख रूपये अथवा दोनों श्रेणियों के लिये कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, दी जायेगी।
फिल्म सिटी
प्रदेश सरकार राज्य में फिल्म सिटी स्थापित करने का भी प्रयास करेगी, ताकि एक ही स्थान पर फिल्म निर्माताओं के लिये पूर्ण बुनियादी ढाँचा उपलब्ध हो सके। निजी क्षेत्र की सहायता से फिल्म सिटी/शहरों/फिल्म लैब की स्थापना की संभावनाओं का आंकलन करने के लिये राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन कराया जाएगा तथा क्रियान्वयन के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना के लिये पर्यटन नीति 2016 (संशोधित 2019) के अनुसार भूमि भी प्रदान करेगी और सक्रिय बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सक्रिय रूप से सहयोग भी देगी।
इस तरह अब मध्यप्रदेश फिल्म जगत और कलाकारों का गंतव्य बनेगा। इसमें उन्हें हर सुविधा मिलेगी। साथ ही, आर्थिक मदद भी।