गरौठा: ससुराल पक्ष के आठ आरोपियों पर पीड़ित महिला ने दहेज प्रथा अधिनियम के तहत करवाया मुकदमा पंजीकृत
कस्बा गरौठा की अंजलि पुत्री रामदेव, निवासी मोहल्ला द्वारकापुरी, गरौठा ने लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 9/01/2021 को कोतवाली प्रभारी सभाजीत मिश्रा को देकर बताया कि मेरी शादी 7 वर्ष पूर्व धर्मेंद्र पुत्र रनधीर सिंह निवासी घटियारी थाना ककरबई के साथ हुई थी। जिसमे मेरे पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से मेरी शादी में दहेज दिया था।
लेकिन मेरे ससुराल वाले दो लाख रुपए एवं अतिरिक्त दहेज की मांग करते रहते हैं। पैसे ना देने पर ससुराल पक्ष के लोग आए दिन गाली गलौज एवं कमरे में बंद कर मारपीट करते थे एवं भूखा प्यासा रखते थे। किसी तरह मैंने अपने पिता को फोन करके इस बारे में अवगत कराया जिस पर मेरे पिता एवं मेरे चाचा मेरी ससुराल घटियारी पहुंचे। लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने मेरे पिता एवं चाचा के सामने ही मेरी मारपीट करने लगे। किसी तरह मेरे चाचा एवं पिता ने मारपीट कर रहे ससुराल पक्ष के लोगों से मुझे बचाया।
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आज दिनांक 18/01/2021 को पति धर्मेंद्र सिंह, ससुर रनधीर सिंह, सास भवानी देवी, ननद पार्वती देवी, भांजी आरती, भांजा अजीत सिंह, रिश्तेदार सत्येंद्र एवं हुकुम सिंह के खिलाफ धारा 98ए 323, 504, 506, 314 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।