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ललितपुर: ओ.टी.पी. बैरीफिकेशन के माध्यम से होगा खाद्यान्न का वितरण

ललितपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह फरवरी 2021 में 05 तारीख से 18 तारीख के मध्य ई-पॉस के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा। वितरण की अन्तिम तिथ माह की 18 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। जनपद ललितपुर में अन्त्योदय कार्डधारको को 15 कि.ग्रा.गेंहू, 15 कि.ग्रा.चावल व 05 कि.ग्रा. मक्का का वितरण किया जायेगा। पात्रगृहस्थी कार्डधारको को पूर्व की भांति 03 कि.ग्रा. गेंहू व 02 कि.ग्रा.चावल प्रति यूनिट का वितरण किया जायेगा, किन्तु ब्लाक महरौनी तहसील मडावरा में पात्रगृहस्थी कार्डधारकों को 02 कि.ग्रा. गेंहू, 02 कि.ग्रा. चावल व 01 कि.ग्रा. मक्का का वितरण किया जायेगा। शासन के निर्देशानुसार गेंहू 02 रू. प्रति कि.ग्रा., चावल 03 रू.प्रति कि.ग्रा. एवं मक्का 01 रू. प्रति कि.ग्रा. की दर से वितरण किया जायेगा। जनपद ललितपुर के समस्त अन्त्योदय व पात्रगृहस्थी कार्डधारको को सूचित किया जाता है कि सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी बनाये रखते हुये नियमानुसार आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त वितरण तिथियों में जिलाधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगायी गयी है, जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण विशेष कर ओ.टी.पी./मैनुअल विधि से सम्पन्न होने वाले वितरण कर सतर्क दृष्टि रखेंगे एवं उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा एवं मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण करायेगें। यहॉ यह भी अवगत कराना है कि प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू है। जिसके अन्तर्गत विशेष तौर पर प्रवासी मजदूरों को यह सुविधा मिलती है कि वे अपने राशन कार्ड पर प्रदेश की किसी भी उचित दर दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा के लाभ हेतु उनकी आधार सीडिंग आवश्यक है। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

केतन दुबे- ब्यूरो रिपोर्ट
📞9889199324

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