चवालीस वर्षों बाद मिली प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति
एसपी प्रमोद कुमार के प्रयासों को मिल रही सराहना
ललितपुर। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डा.मतलूब हुसैन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी है कि पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के अथक प्रयासों से जनपद को 44 वर्ष बाद फायर स्टेशन के स्थाई भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति 25 जून 2021 को जारी कर दी गई। पिछली बार जनपद ललितपुर में फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 400/आठ(8)58/76, 22 जून 1977 को मिली थी, परन्तु आज तक फायर स्टेशन के पास अपना स्थायी भवन नही था, जिसकी वजह से फायर की गाडिय़ों के खड़े करने व स्टाफ के रहने की पूर्ण सुविधा नही मिल पा रही थी। इस स्वीकृति से जनपद मुख्यालय के फायर स्टेशन में कुल 1349.66 लाख रुपये स्वीकृत करते हुए वर्ष 2020-21 हेतु 337.41 लाख जारी कर दिए गए हैं। इस धनराशि से फायर स्टेशन में एक प्रशासनिक भवन, मोटर गैराज, 31 कर्मचारियों के आवास, तीन अधिकारियों के आवास, तथा 01 मुख्य अग्निशमन अधिकारी का आवास तथा पानी की टंकी आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएँगी। इसके अलावा जिले की तहसील तालबेहट, महरौनी, मड़ावरा व पाली में भी फायर स्टेशन के लिए जमीन उपलब्ध होने से वहाँ भी शीघ्र ही फायर स्टेशनो का निर्माण कराया जाएगा। फायर स्टेशन के स्थायी भवनों के निर्माण के सम्बंध में शासन द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं कि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रयोजना पर सक्षम से तकनीकी स्वीकृति, आवश्यक वैद्यानिक अनापत्तियां एवं परिवरणीय क्लियरेन्स प्राप्त होने पर ही कार्य प्रारंभ कराया जाए, निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था से उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ कार्य 18 माह में पूर्ण कराये जाने एवं कार्यदायी संस्था में किसी भ दशा कार्यों की लागत में कोई भी पुनरीक्षण न किये जाने के सम्बंध में अनुबंध अनविार्य रुप से निष्पादित करा लिया जाए। प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॅारिटी से स्वीकृत कराया जाएगा। प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि यह कार्य पूर्ण होने में किसी अन्य योजना/कार्य के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों के आकार, क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि पर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य निर्धारित समयसीमा में ही पूर्ण कराया जाए। परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्किाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरुप किया जाएगा। साथ ही निर्माण कार्य नियत मानकीकरण के अनुसार किया जाएगा। धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाए, लेवर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को नियमानुसार किया जाएगा।