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दतिया: पात्र व्यक्ति को नि:शुल्क विधिक सहायता मिलना जरूरी है- अपर जिला न्यायाधीश

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दतिया: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जिला जेल दतिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
अपर जिला न्यायाधीश श्री ऋतुराज सिंह चौहान द्वारा उक्त शिविर में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी मदद दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा संकलिप्त रहती है।कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित ना हो इसलिए हम समय-समय पर जिला जेल दतिया में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन करते है।यदि किसी व्यक्ति के पास अधिवक्ता नही है।तो आप जेल अधीक्षक के माध्यम से अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया में भिजवा सकते है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको शासकीय अधिवक्ता निःशुल्क उपलब्ध कराएगी।साथ ही जेल में बन्द,बंदियो की समस्या सुनी।ओर उनके अधिकारों के बारे में बताया।एवं महिला बंदियो के साथ रह रहे बच्चो के स्वस्थ तथा पढ़ाई से संवंधित जानकारी ली गई।
शिविर का संचालन एवं आभार प्रदर्शन जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अंकिता शांडिल्य द्वारा किया गया। उक्त शिविर में सुश्री स्वाति चौहान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2,श्रीमती ममता नॉर्वे उप जेल अधीक्षक एवं जेल स्टाफ रहा मौजूद।

✍️आसिफ रियाज़
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