मुरैना: कलेक्टर बी. कार्तिकेयन ने 22 अपराधियों को किया जिला बदर
मुरैना। जिला दण्डाधिकारी मुरैना बी. कार्तिकेयन ने पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डेय के प्रस्ताव पर 22 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। इन 22 आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी मुरैना श्री कार्तिकेयन ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है। जिन 22 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें ग्राम थोगापुरा थाना दिमनी निवासी 60 वर्षीय भूरे उर्फ भूरा पुत्र अल्लादीन मुसलमान, नंदपुरा पोरसा निवासी 40 वर्षीय संतोष सिंह पुत्र गजराज सिंह तोमर, हनुमान का पुरा थाना सिंहोनिया निवासी 30 वर्षीय रामवीर पुत्र रामप्रसाद सखवार, ग्राम सिंहोनिया निवासी 35 वर्षीय अमर सिंह पुत्र सेवाराम, ग्राम छत का पुरा निवासी 30 वर्षीय रामकेश पुत्र चूरामन सखवार, ग्राम पांचोली निवासी 33 वर्षीय मनोज उर्फ अजीत सिंह पुत्र रामसिंह तोमर, ग्राम सिंहोनिया निवासी 39 वर्षीय कल्लू तोमर पुत्र अनंग सिंह पाल तोमर, ग्राम बघेल निवासी 36 वर्षीय महावीर पुत्र रामलखन सखवार, ग्राम जारह निवासी 46 वर्षीय महेन्द्र कुशवाह पुत्र पुन्ना कुशवाह, ग्राम माता बसैया निवासी 45 वर्षीय शिवसिंह उर्फ शिब्बू पुत्र जसवंत सिंह कुशवाह, ग्राम गढ़ीखेरा थाना सुमावली निवासी 30 वर्षीय जितेन्द्र पुत्र परमाल कुशवाह, कैलोदा हाल जरेरूआ पेट्राॅल पंप के पास थाना नूरावाद निवासी धनिया उर्फ धनीराम पुत्र कन्हैयालाल कुशवाह, जाटव मोहल्ला नूरावाद निवासी जीतू उर्फ जितेन्द्र उर्फ भर्रा पुत्र रामहेत जाटव, ग्राम रजौधा थाना नगरा निवासी 42 वर्षीय टाटा उर्फ उम्मेद तोमर पुत्र मुन्नी सिंह तोमर, ग्राम टेंटरा निवासी 30 वर्षीय हरीसिंह पुत्र भौंरू जाटव, ग्राम गढ़ीखेरा थाना सुमावली निवासी 32 वर्षीय अतिपाल पुत्र केशव उर्फ केशवलाल कुशवाह, ग्राम जनकपुर थाना सिविल लाइन निवासी 39 वर्षीय पुलंदर गुर्जर पुत्र बकील सिंह गुर्जर, ग्राम जारौली थाना रामपुरकलां निवासी 40 वर्षीय सुरेश पुत्र अर्जुन जाटव, ग्राम जींगनी थाना माता बसैया निवासी 55 वर्षीय कैलाशी पुत्र राजाराम राठौर, ग्राम धौर्रा थाना नगरा निवासी 40 वर्षीय राघवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र विजयसिंह तोमर, ग्राम पिपरई थाना सरायछोला निवासी 24 वर्षीय टिंकू उर्फ रविन्द्र जाटव पुत्र दयाराम जाटव, ग्राम बंधा थाना सरायछोला निवासी 27 वर्षीय रवि पुत्र फोदलिया धोबी के नाम शामिल है।
इन 22 आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चलें जाये। आदेश में कहा है कि यह 22 आदतन अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें।