सागर: निजी खाद विक्रेताओं द्वारा प्रतिदिन जानकारी न देबे पे हुईए पंजीयन निरस्त- कलेक्टर
कलेक्टर दीपक सिंह ने निजी खाद यूरिया विक्रेता केंद्रों के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि जो निजी खाद विक्रेता, खाद का स्टॉक मिलने के 7 दिवस में स्टॉक नहीं बेचेंगे उनके लाइसेंस निरस्त किये जावेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रतिदिन खाद का स्टॉक, विक्रय एवं शेष की प्रतिदिन जानकारी प्रस्तुत करें। उन्होंने निर्देश दिए कि विक्रय केंद्र का संचालन प्रातः 10 से 4 बजे तक नियमित रूप से किया जावे और खाद की जानकारी उपलब्ध कराई जावे। कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रतिदिन विक्रय की दुकान न खोलने एवं जानकारी प्रस्तुत न करने पर उनका पंजीयन निरस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्त विक्रेता अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर स्टॉक विक्रय एवं मूल्य की जानकारी भी चस्पा करें।