जैकी श्रॉफ के नाम और आवाज का इस्तेमाल पड़ेगा भारी, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अनुमति लेना जरुरी
अभिनेता जैकी श्रॉफ की आवाज, नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कोई भी संस्था व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह बात कही है। हाईकोर्ट ने जैकी श्रॉफ के नाम, उनके उपनाम ‘जैकी’ और ‘जग्गू दादा’, आवाज और तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। मालूम हो कि मंगलवार 14 मई को अभिनेता ने इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख अपनाया था।
अभिनेता ने याचिका दायर कर अपनी पहचान और प्रचार से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस संजीव नरूला ने बुधवार 15 मई के एक अंतरिम आदेश में कहा, ‘ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर वॉलपेपर, टी-शर्ट और पोस्टर आदि बेचने वाली संस्थाएं और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म का चलाने वाली संस्थाएं अभिनेता की विशेषताओं का दुरुपयोग करके उनके व्यक्तित्व और प्रचार के अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं’।