सागर में रेपिस्ट को 10 वर्ष की कैद:भाई और पिता को जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग को ले गया, भोपाल में किया था दुष्कर्म
सागर के सानौधा थाना क्षेत्र के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी राकेश उर्फ रक्कू बंसल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पटेल ने की।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता के नाना ने सानौधा थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि पीड़िता 5 नवंबर 2020 को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनके घर आई हुई थी। कार्यक्रम उसके बड़े भाई के मकान से हो रहा था। जब वह रात 11 बजे घर पहुंचा तो उसने पूछा कि बालिका कहां है तो बहू ने बताया कि पीड़िता कार्यक्रम में जाने का कहकर गई थी। जिसके बाद परिवार वालों के साथ पीड़िता को आसपास व रिश्तेदारों में तलाश किया। लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। नाबालिग की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 31 जनवरी 2021 को पीड़िता को दस्तयाब किया। थाने लाकर बयान लिए। बयानों में पीड़िता ने बताया कि घटना के समय वह अपनी नानी के घर कार्यक्रम में गई थी। जहां आरोपी रक्कू उर्फ राकेश उसे मिला था।
डरा धमकाकर गाड़ी में बैठाकर ले गया था साथ
आरोपी ने उससे कहा था कि उसके साथ चले नहीं तो उसके भाई और पापा को जान से मार दोगा। जिसके बाद आरोपी उसे गाड़ी में बैठाकर भोपाल ले गया। जहां उसके साथ गलत काम किया। मामले में पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ धाराएं बढ़ाई। आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच पूरी होने पर चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रक्कू उर्फ राकेश को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है।