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जालौन: हाई कोर्ट के आदेश पर कालपी कोतवाली प्रभारी व दो दरोगा को किया गया निलंबित

पुलिस अधीक्षक- रवि कुमार

एसपी ने हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर उठाया कदम

 

नदीगांव में अवैध तरीके से गुटखे की खेप पकड़ने के मामले में की गई कार्रवाई

उरई(जालौन)। कालपी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक व जनपद में तैनात दो दरोगाओं को हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने निलंबित कर दिया है। इन पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यापारी का माल कागज पूरे होने के बावजूद सीज कर दिया था, जिस पर व्यापारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी | कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक व दो दरोगाओं को निलंबित करने के आदेश सुना दिया।

कोतवाल- रूपकृष्ण त्रिपाठी
दारोगा- केदार सिंह
दरोगा- संतोष गिरी

फरवरी में इसी वर्ष गुटखा व्यापारी विशाल गुप्ता का गुटखा का माल पिकअप गाड़ी से मध्य प्रदेश जा रहा था, जब यह गाड़ी मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगे नदीगांव थाने के पास से निकली उस दौरान नदीगांव के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रूपकृष्ण त्रिपाठी वर्तमान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कालपी व उनके हमराहियों ने गाड़ी रोककर उस गुटखा को अवैध बताया, इस दौरान व्यापारी ने गुटखा भेजने के पूरे कागज भी दिखाए थे, पर पुलिस ने एक भी बात को न सुनते हुये उनकी गाड़ी को सीज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर व्यापारी ने प्रयागराज हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने एसपी से जवाब मांगा था, जिस पर उस समय के एसपी डॉ यशवीर सिंह ने जांच करते हुये अपना जबाब कोर्ट को दे दिया था। वही हाईकोर्ट में विशाल गुप्ता ने पूरे साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिस पर कोर्ट ने गलत कार्रवाई करने को लेकर पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया। जांच के बाद तत्कालीन नदीगांव प्रभारी निरीक्षक निरीक्षक रूप कृष्ण त्रिपाठी (वर्तमान प्रभारी निरीक्षक कालपी कोतवाली) और एसआई केदार सिंह व संतोष गिरी को निलंबित कर दिया गया। एसपी रवि कुमार ने बताया कि इस मामले की पूरी जांच की गई, उस आधार पर कालपी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रूप कृष्ण त्रिपाठी सहित 2 दरोगा को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।

 

 

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