
किस कारण से दबंगों ने बस ड्राइवर को पीटा, यात्रियों ने थाने में की शिकायत
हरपालपुर। मंगलवार को थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रगौली से छतरपुर की ओर जाने वाली सुजात कम्पनी की बस क्रमांक एमपी 16 पी0191 में बस चालक कन्हैया लाल पिता आशाराम नायक निवासी हसला थाना अजनर जनपद महोबा उ०प्र० ने शिकायत करते हुए बताया। बस रगौली से जोरन चिरवारी होते हुए छतरपुर जा रही थी मंगलवार की सुबह 9 बजे के लगभग बस ग्राम लखना में तीन यात्री खाद की बोरी बस में ले जाने लगे जब बस कंडक्टर ने रावसिंह ने बोरियों का किराया मांगा तो गांव के दबंगो ने बस चालक और कंडक्टर के साथ गाली गलौज पर उतारू हो गये जब चालक ने समझाने का प्रयास किया तो इसी बात से भूरे राजा और इन्द्रविक्रम ने मुझे लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया ।और हीरा सिंह ने लात घूसों से मारना शुरू कर दिया जिससे मेरे सिर में चोट व पीछे पीठ में दाहिने तरफ व बाएं पैर में चोट आई है मौके पर कन्डेक्टर रावसिंह व किलिंजर मिलकु यादव व यात्रियों ने बीच बचाव किया और धमकी देते हुए कहा है इस गांव से बस लाया तो जान से मारने की धमकी दी गई।जब इस पूरे मामले की शिकायत करने हरपालपुर थाना परिसर बस चालक सहित बस में सवार यात्री पहुँचे तो थाने के बाहर घण्टो पर बैठना पड़ा लेकिन पुलिस के द्वारा कोई सुनवाई नही की गई जब इस मामले की भनक मीडिया कर्मियों को लगी तो उन्होंने ने थाना परिसर हरपालपुर में पहुँचकर बस के यात्रियों व बस चालक से बात की गई तो बस में सवार महिलाएं रामकुमारी,जानकी ने बताया बस में किराया मांगने पर गांव के लोगो ने बस चालक के साथ मारपीट की गई जिससे हम बस के यात्री काफी घण्टो से थाने में बैठे रहे लेकिन पुलिस ने थाने में घुसने के लिये मना करते हुए बाहर निकाल दिया जब मीडिया कर्मियों ने मामले की जानकारी लगी तो स्थानीय पुलिस ने मीडिया को कवरेज न करने व रोकने के तमाम प्रयास किये और मीडिया को रोकने के लिये हरपालपुर टीआई धर्मेन्द्र कुशवाह भड़के और पुलिस बल को आदेश देते हुए कहा है थाना परिसर के अंदर मीडिया कर्मी कवरेज नही कर सकेंगे न वीडियो व फ़ोटो ले सके जिससे मीडिया कर्मियों को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह मायूस होकर थाने से लौट आये जब मीडिया ने छतरपुर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह से कवरेज के मामले पर बात की तो उन्होंने कहा में मामले की जानकारी करवाकर दोषियों पर कार्यवाही की बात कही और मीडिया की कवरेज की बात है तो इस मामले पर टीआई से बात की जाएगी।इसके बाद पुलिस ने बस चालक के साथ मारपीट करने वाले तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर धारा 323,506,294,34 के तहत मामला दर्ज किया गया।