6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहाए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती , विनय कटियार, जयभान सिंह पवैया समेत सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि यह घटना सुनियोजित नहीं थी बल्कि अचानक भीड़ द्वारा की गई थी। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष पर इस घटना का आरोप साबित नहीं होता।